क्राइम पैट्रोल के दिल्ली गैंगरेप एपिसोड पर रोक

क्राइम पैट्रोल के दिल्ली गैंगरेप एपिसोड पर रोक

नई दिल्ली : प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद (बीसीसीसी) ने सोनी टेलीविजन चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम ‘क्राइम पेट्रोल दस्तक’ में राजधानी में 16 दिसंबर को पैरामेडिकल छात्रा के साथ हुए सामूहिक बलात्कार कांड के नाट्य रूपांतरण के प्रसारण पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि केवल अदालतें ही दोष के फैसले सुना सकती हैं।

बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने 11 और 12 जनवरी को एपिसोड के प्रसारण के टेलीविजन चैनल सोनी के फैसले के खिलाफ भारतीय स्त्री शक्ति नामक एक संगठन की शिकायत बीसीसीसी को सुपुर्द की थी। बीसीसीसी इसपर विचार कर रही थी।

यह अपनी तरह का पहला मामला है, जहां किसी अदालत ने प्रसारण सामग्री से जुड़े किसी मामले को आत्म नियमन निकाय बीसीसीसी को सौंपा है। सूत्रों ने बताया कि आदेश सुनाने से पहले बीसीसीसी अध्यक्ष एपी शाह और परिषद के अन्य सदस्यों ने शो के दो एपिसोड देखे और सभी पक्षों की दलीलें सुनीं।

बीसीसीसी ने अपने आदेश में कहा, ‘शो आरोपितों को दोषी ठहराता है और शो का एंकर यहां तक कहता है कि आरोपितों को अधिकतम संभव सजा दी जानी चाहिए। हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के तहत, यह एक बुनियादी सिद्धांत है कि किसी आरोपित को दोषसिद्ध करार देने की बात तो छोड़ें किसी को भी फैसला सुनाने का कोई अधिकार नहीं है और यह फौजदारी अदालत का विशेषाधिकार है।’ (एजेंसी)

First Published: Friday, March 22, 2013, 17:58

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