Last Updated: Friday, March 2, 2012, 03:29
ज़ी न्यूज ब्यूरो/एजेंसी नई दिल्ली: आरूषि हत्याकांड में तलवार दंपति को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। तलवार दंपति ने गाजियाबाद कोर्ट से आरूषि का केस दिल्ली स्थानान्तरित करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आरुषि हत्याकांड की सुनवाई केंद्रीय जांच ब्यूरो की गाजियाबाद की विशेष अदालत से दिल्ली स्थानांतरित करने के अनुरोध से सम्बद्ध राजेश तलवार एवं नूपुर तलवार की याचिका खारिज कर दी।
डॉक्टर दम्पति ने असुविधा के आधार मामले को गाजियाबाद से दिल्ली स्थानांतरित करने की मांग की है। न्यायमूर्ति बीएस चौहान एवं न्यायमूर्ति ईजेएस खेहर की खंडपीठ ने कहा कि यह आधार पुष्ट नहीं है। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति खेहर ने कहा कि तलवार दम्पति को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई गई है।
कोर्ट ने निचली अदालत से यह सुनिश्चित करने को कहा कि मामले की सुनवाई के दौरान केवल सम्बधित पक्ष एवं उनके अधिवक्ता ही उपस्थित रहें।
तलवार दम्पति ने अपनी सुरक्षा एवं मामले के बड़ी संख्या में गवाहों के दिल्ली निवासी होने के आधार पर यह याचिका दायर की थी।
दिल्ली पब्लिक स्कूल की 8वीं कक्षा की छात्रा आरुषि को 16 मई, 2008 को नोएडा स्थित उसके माता-पिता के घर में शयन कक्ष में रहस्यमय तरीके से मृत अवस्था में पाया गया था। पुलिस को घरेलू नौकर हेमराज पर हत्या में लिप्त होने का संदेह था, लेकिन एक दिन बाद उसे भी घर की छत पर मृत पाया गया था।
First Published: Friday, March 2, 2012, 21:48