Last Updated: Friday, May 10, 2013, 22:21

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने एयर होस्टेस गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले में दोषपूर्ण जांच के लिए दिल्ली पुलिस की आज खिंचाई की जिसमें पीड़िता के यौन उत्पीड़न के पहलू से जांच करके और सबूत एकत्रित नहीं किये गए।
जिला न्यायाधीश एसके सरवारिया ने कहा, ‘ऐसा प्रतीत होता है कि 6 अगस्त 2012 की तिथि वाली मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संकेत प्राप्त करके जांच पीड़िता के यौन उत्पीड़न का पता लगाने की दिशा में आगे बढ़ी। आरोपी अरुणा चड्ढा का बयान 10 अगस्त 2012 को दर्ज किया गया। महिला रोग विशेषज्ञ का बयान 12 अगस्त 2012 को दर्ज किया गया।’
उन्होंने कहा, ‘ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद इस दिशा में जांच को आगे नहीं बढ़ाया गया ताकि और सबूत एकत्रित किया जा सके। इसके कारण जांच एजेंसी को ही पता होंगे।’ अदालत ने यह भी कहा कि मृतक विमान परिचारिका की मां ने भी कथित रूप से आत्महत्या कर ली। (एजेंसी)
First Published: Friday, May 10, 2013, 22:21