Last Updated: Tuesday, May 14, 2013, 18:48
नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस से पूछा है कि उसने पूर्वी दिल्ली में 5 वर्षीय लड़की के कथित सामूहिक बलात्कार मामले में अनियमितता बरतने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिये दायर शिकायत पर क्या कार्रवाई की है। अदालत ने दिल्ली पुलिस से 29 मई तक मामले की स्थिति रिपोर्ट भी मांगी है।
विशेष न्यायाधीश नरोत्तम कौशल ने आरटीआई कार्यकर्ता विवेक गर्ग की शिकायत पर यह आदेश दिया। विवेक ने 3 निलंबित पुलिसकर्मियों एसीपी बानी सिंह अहलावत, निरीक्षक धर्मपाल सिंह और उपनिरीक्षक महावीर सिंह के साथ ही उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया है जिन्होंने कथित तौर पर लड़की के परिवार को धमकाया और उन्हें मामले को रफा-दफा करने के एवज में राशि की पेशकश की।
उन्होंने मामले के विरोध में पदर्शन करने वाली 17 वर्षीय लड़की को थप्पड़ मारने के लिये एसीपी अहलावत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया है। उन्होंने इस मामले में गांधी नगर पुलिस थाने के निलंबित एसएचओ धर्मपाल सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। इस मामले के दोनों अभियुक्त मनोज और प्रदीप इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, May 14, 2013, 18:48