Last Updated: Tuesday, October 23, 2012, 18:57
ज़ी न्यूज ब्यूरोनई दिल्ली : केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को मीडिया में आई उन खबरों का खंडन किया जिनमें कहा गया कि मंत्रालय ने 26/11 मुम्बई आतंकवादी हमले में फांसी की सजा पाए पाकिस्तानी आतंकी आमिर अजमल कसाब की दया याचिका खारिज कर दी है। मंत्रालय ने कहा है कि उसने कसाब की दया याचिका पर कार्यवाही करते हुए उसे राष्ट्रपति के पास भेजा है।
पीआईबी के मुताबिक गृह मंत्रालय ने कसाब की याचिका खारिज नहीं की है बल्कि उस पर अनुशंसा करते हुए उसे राष्ट्रपति के पास भेजी है।
इसके पहले, मीडिया में खबरें आईं कि गृह मंत्रालय ने कसाब की दया याचिका नामंजूर करते हुए उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया है।
ज्ञात हो कि मुंबई आतंकी हमले के सिलसिले में मौत की सजा बरकरार रखने के उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद कसाब ने राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर की थी।
शीर्ष अदालत ने 29 अगस्त को लश्कर ए तय्यबा के इस आतंकवादी की मौत की सजा को बरकरार रखा। इससे पहले निचली अदालत ने कसाब को सजा ए मौत दी थी, जिसे बंबई उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था। कसाब और उसके अन्य नौ साथी पाकिस्तानी आतंकवादी 26 नवंबर 2008 को कराची से समुद्र मार्ग से दक्षिण मुंबई पहुंचे ।
उन्होंने कई जगह पर गोलीबारी की, जिसमें कई विदेशी नागरिकों सहित 166 लोग मारे गये थे। कसाब को जीवित पकडा गया जबकि अन्य आतंकवादी सुरक्षाबलों के हाथों मारे गये। कसाब को मुंबई की आर्थर रोड जेल में बुलेटप्रूफ बैरक में रखा गया है। इससे पहले महाराष्ट्र के गृह विभाग ने भी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से सिफारिश की थी कि वह कसाब की दया याचिका नामंजूर कर दें।
First Published: Tuesday, October 23, 2012, 17:19