Last Updated: Wednesday, February 6, 2013, 19:07
नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस ने बुधवार को एक स्थानीय अदालत में ‘हिन्दू आतंक’ संबंधी टिप्पणी के कारण केन्द्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार मोदी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के अनुरोध वाली शिकायत का विरोध करते हुए कहा कि यह ‘प्रेरित’’ है और उसमें तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया है।
मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट विप्लव डबास के समक्ष पेश कार्रवाई रिपोर्ट में पुलिस ने कहा कि शिकायतकर्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता विवेक गर्ग ने जो सबूत दिये हैं उसमें किसी ऐसे अपराध का खुलासा नहीं होता जिस पर पुलिस संज्ञान ले सके। अदालत ने इस मामले की सुनवाई को 11 फरवरी के लिए टाल दिया। पुलिस ने अपनी दो पृष्ठ की कार्रवाई रिपोर्ट में कहा कि उपरोक्त ध्यान दिलाये गये तथ्यों के मद्देनजर यह प्रतीत होता है कि मौजूद शिकायत याचिका प्रेरित है और इसमें तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया गया है। इसमें किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं किया गया है।
गर्ग ने शिंदे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए एक शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया कि शिंदे ने जानबूझकर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिससे हिन्दुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हों, उनकी छवि खराब हो तथा उनके धर्म एवं विश्वास का अपमान हो। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, February 6, 2013, 19:07