Last Updated: Tuesday, May 14, 2013, 22:24
नई दिल्ली : पिछले 16 दिसंबर को एक चलती बस में 23 साल की पैरा-मेडिकल छात्रा से हुए सामूहिक बलात्कार के मामले के एक आरोपी की ओर से इलाज की खातिर अंतरिम जमानत के लिए दायर अर्जी एक विशेष अदालत ने आज खारिज कर दी।
अदालत ने अर्जी खारिज करते हुए कहा कि आरोपी का इलाज पहले ही एक मान्यता प्राप्त सरकारी अस्पताल में कराया जा रहा है । आरोपी विनय शर्मा को 15 दिन की अंतरिम जमानत देने से इंकार करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश खन्ना ने कहा, ‘‘चूंकि आरोपी का इलाज एक मान्यता प्राप्त सरकारी अस्पताल में कराया जा रहा है, लिहाजा इस चरण में उसकी अर्जी खारिज की जाती है ।’’ विनय के वकील ए पी सिंह की ओर से दायर अर्जी पर अदालत ने यह आदेश पारित किया । अर्जी में सिंह ने आशंका जतायी थी कि उनके मुवक्किल की हालत सही नहीं है । तबीयत खराब होने की वजह से विनय ने 8 मई के बाद से अदालती कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया है ।
इस बीच, अदालत ने अस्पताल अधिकारियों को निर्देश दिया कि अपनी नियमावली के अनुसार वे विनय के पिता, माता, बहन और वकील को उससे मिलने की इजाजत दें । विनय का इलाज लोक नायक अस्पताल में किया जा रहा है । जिस लड़की से सामूहिक बलात्कार के मामले में विनय सहित चार लोगों को आरोपी बनाया गया है उसने 29 दिसंबर 2012 को सिंगापुर के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया था । लिहाजा, इस मामले में विनय सहित सभी आरोपियों पर हत्या का मुकदमा भी चल रहा है । (एजेंसी)
First Published: Tuesday, May 14, 2013, 22:24