Last Updated: Sunday, August 19, 2012, 13:15

नई दिल्ली : पूर्व विमान परिचारिका गीतिका शर्मा आत्महत्या मामले के मुख्य आरोपी एवं हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा को दिल्ली की एक अदालत ने आज सात दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। कांडा पिछले 10 दिन से फरार थे। उन्होंने आज सुबह दिल्ली पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था।
एक नाटकीय घटनाक्रम में उनके भाई को बीती रात गिरफ्तार किया गया था। कांडा कल दिल्ली उच्च न्यायालय से अग्रिम जमानत हासिल करने में नाकाम रहे थे। अशोक विहार थाना में प्रवेश करने से पहले कांडा ने मीडियाकर्मियों को बताया, मैं अपनी मर्जी से यहां आया हूं ताकि जांच में सहयोग कर सकूं। पुलिस ने कहा कि मामले से जुड़ी विभिन्न सामग्रियों को हासिल करने के लिए कांडा को हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने की जरूरत है।
दिल्ली पुलिस ने कांडा को अदालत में पेश कर इस आधार पर उनकी 14 दिन की हिरासत मांगी कि पूरी साजिश का खुलासा करने के लिए उनसे पूछताछ की जरूरत है। दरअसल, इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड सहित कुछ ठोस दस्तावेज अभी तक बरामद नहीं हुए है।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट डीके जंगाला ने कहा, इसलिए सबूतों, परिस्थितियों और पेश किए गए साक्ष्यों के मद्देनजर मेरा मानना है कि आरोपी गोपाल गोयल कांडा की सात दिन की हिरासत पूछताछ के लिए और कथित सामग्रियों की बरामदगी के लिए पर्याप्त है।
अभियोजक राजीव मोहन ने कांडा को रिमांड में दिए जाने की मांग करते हुए कहा कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने पर गीतिका को आत्महत्या के लिए विवश करने वाली सभी परिस्थितियों का खुलासा हो सकेगा। उन्होंने कहा कि मृतक ने अपने आत्महत्या पत्र में कांडा का जिक्र किया है।
अभियोजक ने कहा कि उसे (पुलिस को) कई ठोस साक्ष्य और खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बरामद करना है, जिसे वह सिर्फ कांडा से ही बरामद कर सकती है। उन्होंने कहा कि लैपटॉप, मोबाइल फोन और विभिन्न सिम कार्ड अभी गुड़गांव, सिरसा और अन्य ठिकानों से बरामद किया जाना बाकी है। कांडा का मामले की सह आरोपी अरूणा चड्ढा से भी आमना सामना कराए जाने की जरूरत है। अरूणा इस मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।
अभियोजक ने यह भी कहा कि गीतिका के मोबाइल फोन पर कई नंबरों से कई एसएमएस भेजे गए और उन्होंने फोन कॉल रिकॉर्ड का ब्यौरा प्राप्त कर लिया है तथा कांडा का इनसे आमना सामना कराए जाने की जरूरत है। कांडा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने पुलिस हिरासत का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि आरोपी को पुलिस हिरासत में भेजने के लिए कोई उचित आधार नहीं है।
बचाव पक्ष के वकील ने यह दलील भी दी कि पूछताछ के लिए कांडा को हिरासत में लिये जाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि उनके परिसर और कार्यालय में पहले ही तलाशी की जा चुकी है। साथ ही, कांडा को फरार कहना भी पूरी तरह से अप्रसांगिक है क्योंकि उनके मुवक्किल ने खुद ही पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। उन्होंने दलील दी कि पुलिस हिरासत में नियमित तरीके से नहीं भेजा जाना चाहिए और इसके पक्ष में उन्होंने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के विभिन्न फैसलों का जिक्र किया। कांडा को आज सेवेरे गिरफ्तार कर लिया गया। वह 10 दिन से फरार थे। उन्हें अदालत के जिस कक्ष में पेश किया गया, वह लोगों से खचाखच भरा हुआ था। कांडा के कई समर्थकों को पुलिसकर्मियों ने अदालत कक्ष में प्रवेश करने से रोक दिया।
बृहस्पतिवार को एक मजिस्ट्रेट अदालत ने हरियाणा के पूर्व मंत्री के खिलाफ एक गैर जमानती वारंट जारी किया था। अदालत ने पुलिस से गिरफ्तारी वारंट पर 24 अगस्त तक तामील करने को कहा था।
कांडा की कर्मचारी एवं एमडीएलआर एयरलाइंस (अब बंद हो चुके) की वरिष्ठ पदाधिकारी अरूणा चड्ढा को इस मामले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है और वह न्यायिक हिरासत में हैं।
गौरतलब है कि 23 वर्षीय गीतिका शर्मा ने अशोक विहार स्थित अपने आवास में पांच अगस्त को कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में आरोप लगाया था कि नौकरी छोड़ने के बाद कांडा और अरूणा उन्हें प्रताड़ित कर रहे थे। हालांकि, कांडा और अरूणा दोनों ने ही गीतिका के आरोपों का खंडन किया है। (एजेंसी)
First Published: Saturday, August 18, 2012, 08:24