गोपाल कांडा को जमानत, पर रहेंगे जेल में ही

गोपाल कांडा को जमानत, पर रहेंगे जेल में ही

गोपाल कांडा को जमानत, पर रहेंगे जेल में ही नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा को 14 वर्ष पुराने उस चैक बाउंस मामले में जमानत दे दी है, लेकिन 23 वर्षीय गीतिका शर्मा सुसाइड केस में कांडा अभी जेल में ही रहेंगे।

चैक बाउंस मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नीना बंसल कृष्णा ने गोपाल कांडा को 25 हजार रुपए के निजी मुचलके पर यह कहते हुए जमानत दे दी कि उनके द्वारा सबूत से छेड़छाड़ किए जाने की संभावना नहीं है। अदालत ने कहा, ‘इस बात पर विचार करते हुए कि सबूत से छेडछाड़ की संभावना नहीं है, याचिकाकर्ता (आरोपी) को 25 हजार रुपए के निजी बांड और उतनी ही राशि का मुचलका संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए मुहैया कराने पर जमानत स्वीकार की जाती है।’

अदालत ने गोपाल को जमानत देते समय इस तथ्य को भी ध्यान में रखा कि नेगोशिएबल इंस्टूमेन्ट कानून की धारा-138 के तहत दर्ज एक शिकायत में भगोड़ा था और वह पहले ही पेश हो गया था। मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है और उसे बरी कर दिया गया है। सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी पुलिस निरीक्षक रवि कांत और लोक अभियोजक आर के पांडेय ने गोपाल की जमानत याचिका पर परस्पर विरोधी रुख अपनाया। जांच अधिकारी ने जहां जमानत याचिका का यह कहते हुए विरोध किया कि गोपाल अपने ज्ञात पतों पर उपलब्ध नहीं था।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने गोपाल के लिए जमानत की मांग करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल चैक बाउंस मामले में अदालत की सुनवाई से बचने के लिए एक महीने से अधिक समय से हिरासत में है जबकि उन्हें मुख्य मामले में पहले ही बरी किया जा चुका है। (एजेंसी)

First Published: Friday, October 26, 2012, 20:37

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