Last Updated: Thursday, August 30, 2012, 14:50
पणजी : केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने गोवा के भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य के पास स्थित दो खदानों में खनन संबंधी गतिविधियों को रोकने का निर्देश दिया है।
मंत्रालय ने कहा कि दोनों खदानों, गंगाधर नरसिंहदास अग्रवाल और पांडुरंग टिम्बलो उद्योग, के पास राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से मिली मंजूरी नहीं है क्योंकि ये दोनों खनन पट्टे वन्यजीव अभयारण्य से 10 किलोमीटर के दायरे में काम कर रहे हैं।
मंत्रालय के निदेशक पीबी रस्तोगी ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा पांच का उल्लंघन करने के लिए दोनों खदानों से काम बंद करने के लिए कहा है। रस्तोगी ने इन इकाईयों से तत्काल प्रभाव से सभी परियोजनाएं बंद करने और निर्देश जारी किए जाने की तिथि से 15 दिनों के भीतर उनके अनुपालन से संबंधी रिपोर्ट देने के लिए भी कहा है।
मंत्रालय ने यह निर्देश बेंगलूर स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा खनन पट्टों की जांच करने के बाद जारी किए हैं। क्षेत्रीय कार्यालय ने अपनी जांच में पाया था कि वहां पर्यावरण सुरक्षा और शर्तों को लागू नहीं किया जा रहा था। खनन पट्टा धारकों ने मंत्रालय को जो प्रतिउत्तर सौंपे, मंत्रालय उससे संतुष्ट नहीं हुआ और यह निर्देश जारी कर दिए। (एजेंसी)
First Published: Thursday, August 30, 2012, 14:50