Last Updated: Friday, May 4, 2012, 08:20
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बीमार पाकिस्तानी वायरस विज्ञानी मोहम्मद खलील चिश्ती की याचिका पर सरकार से रुख स्पष्ट करने के लिए कहा है। चिश्ती ने यहां 20 वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में जमानत मिल जाने के बाद अपने देश जाने की अनुमति मांगी है।
कोर्ट पी सथसिवम की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 80 वर्षीय चिश्ती की इस याचिका पर विदेश मंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को मामले में पक्षकार बनाया है। चिश्ती कराची जाना चाहते हैं।
कोर्ट ने केंद्र सरकार को मामले में तब पक्ष बनाया है, जब राजस्थान सरकार ने कहा कि चिश्ती की याचिका में उसकी कोई भूमिका नहीं है।
1992 में चिश्ती जब अजमेर यात्रा पर थे, उस दौरान एक झगड़े में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। उस मामले में चिश्ती को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने उन्हें जमानत दे दी। न्यायालय ने पाकिस्तान जाने की अनुमति के लिए उनसे अलग से आवदेन देने के लिए कहा था। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए सोमवार यानी सात मई की तारीख तय कर दी है।
(एजेंसी)
First Published: Friday, May 4, 2012, 13:54