Last Updated: Monday, May 7, 2012, 10:13
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ऐसा संकेत दिया कि वह 82 साल के पाकिस्तानी सूक्ष्म जीववैज्ञानिक मोहम्मद खलील चिश्ती को अस्थाई तौर पर उनके देश जाने की अनुमति दे सकता है । चिश्ती को 20 साल पुराने हत्या के एक मामले में उम्रकैद की सजा मिली हुई है।
न्यायमूर्ति पी सदाशिवम और न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर की पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मोहन परासरन से कहा कि वह इस बारे में जरूरी निर्देश गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से लें कि डा चिश्ती पर कौन कौन सी शर्ते लगाई जा सकती हैं । चिश्ती ने अपनी दोषसिद्धी के खिलाफ अपील की है जो लंबित है ।
पीठ ने ये निर्देश केंद्र की इस आपत्ति के बाद दिए कि अगर पाकिस्तान जाने की अस्थाई इजाजत भी दी गई तो चिश्ती कभी भारत वापस नहीं लौटेंगे । वह फिल्हाल जमानत पर रिहा हैं लेकिन उन्हें अजमेर में ही रहने को कहा गया है ।
पीठ की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति सदाशिवम ने कहा, ‘महज इसलिए क्योंकि वह पाकिस्तानी हैं क्या उनके साथ अलग तरीके से पेश आया जा सकता है ? हम समझ सकते हैं अगर आप यह कहें कि उनके संपर्क कुछ आतंकी संगठनों से हैं ।’ उन्होंने मामले की अगली सुनवाई गुरूवार को मुकर्रर की ।
(एजेंसी)
First Published: Monday, May 7, 2012, 15:45