Last Updated: Thursday, January 17, 2013, 22:22

नई दिल्ली : हरियाणा में अवैध तरीके से 3,206 शिक्षकों की भर्ती करने के दोषी ठहराए गए पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने आज दिल्ली की एक अदालत से अपने खराब स्वास्थ्य और वृद्धावस्था का हवाला देते हुए सजा में नरमी बरतने का आग्रह किया लेकिन सीबीआई ने मामले के सभी 55 दोषियों के लिए अधिकतम सजा की मांग की।
चौटाला और उनके पुत्र अजय चौटाला को भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13 (1-डी) और धारा 13 (2) (लोकसेवकों द्वारा आर्थिक कदाचार) के तहत दोषी ठहराया गया है। इन धाराओं में अधिकतम सात साल और न्यूनतम एक साल की जेल की सजा का प्रावधान है। अन्य दोषियों में जिला स्तरीय चयन समिति के अध्यक्ष और सदस्य हैं जिन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 467 के तहत दोषी ठहराया गया है। इस धारा में उम्र कैद की सजा का प्रावधान है।
सीबीआई के अभियोजकों आईपी वैद और एपी सिंह ने हालांकि सभी दोषियों के लिए विशेष सीबीआई न्यायाधीश विनोद कुमार से अधिकतम सजा की मांग की। उनका तर्क था कि यह आर्थिक अपराध का मामला है और व्यवस्था के खिलाफ है। अदालत सजा का ऐलान 22 जनवरी को करेगी।
First Published: Thursday, January 17, 2013, 22:08