छेड़छाड़ पर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब तलब

छेड़छाड़ पर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब तलब

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाओं की रोकथाम के लिये समुचित कदम उठाने हेतु निर्देश के लिये दायर जनहित याचिका पर आज केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किये।

मुख्य न्यायाधीश डी. मुरुगसेन और न्यायमूर्ति जयंतनाथ की पीठ ने नंदिता धर की जनहित याचिका पर गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार और दिल्ली के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किये। इन सभी को 14 अगस्त तक नोटिस का जवाब देना है। याचिका में इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों पर अमल के लिये अब तक किये गये उपायों के बारे में रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

वकील गौरव बंसल के माध्यम से दायर इस याचिका में याचिकाकर्ता नंदिता धर ने केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस को यह निर्देश देने का अनुरोध किया है कि वे उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट दायर करें ताकि छेड़छाड़ पर लगाम कसी जा सके। धर ने आरोप लगाया कि सरकार का कर्तव्य है कि राष्ट्रीय राजधानी में छात्राओं और महिलाओं के विकास के लिए वातावरण मुहैया करे लेकिन वह ऐसा करने में विफल हो रही है।

याचिका में कहा गया है, ‘छेड़छाड़ का सदमा खतरनाक होता है और यह ऐसी बात है कि छात्राएं अपने परिवार के सदस्यों को बता भी नहीं सकतीं हैं।’ याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया कि पिछले कुछ वषरें से छेड़छाड़ की घटनाओं में इजाफा हुआ है। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकारों को अदालत की तरफ से निर्देश देने का अनुरोध किया है। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, May 29, 2013, 22:20

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