Last Updated: Thursday, May 9, 2013, 13:01
ज़ी मीडिया ब्यूरो नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में जेल में बंद वाइएसआर कांग्रेस के नेता जगनमोहन रेड्डी का जमानत के लिए आग्रह गुरुवार को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जगन की रिहाई से मामले की जांच में बाधा आएगी। उनकी (जगन की) रिहाई होने के बाद सबूतों के साथ छेड़छाड़ किए जाने और गवाहों को प्रभावित किए जाने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। गौर हो कि जगन इस समय हैदराबाद की जेल में बंद हैं।
इससे पहले, सीबीआई की एक विशेष अदालत ने वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख वाईएस जगनमोहन रेड्डी के आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में आरोपी वी. विजय साई रेड्डी की दो याचिकाएं बुधवार को खारिज कर दी थी। याचिकाओं के जरिए इस मामले में दाखिल किए गए दो आरोपपत्रों में आरोप तय किए जाने की कार्यवाही को स्थगित किए जाने की मांग की गई थी। हालांकि अदालत ने इस मामले में दाखिल चौथे आरोपपत्र में आरोप तय किए जाने की कार्यवाही टालने की याचिका स्वीकार कर ली। सीबीआई ने अभी तक पांच आरोपपत्र दाखिल किए हैं।
First Published: Thursday, May 9, 2013, 13:00