Last Updated: Monday, March 12, 2012, 09:41
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के पूर्व दिवंगत मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी के कार्यकाल में जारी किए गए 26 सरकारी आदेशों पर सोमवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो , राज्य के छह मंत्रियों और भारतीय प्रशासनिक सेवा के 11 अधिकारियों को नोटिस जारी किया।
आरोप है कि इन आदेशों से राजशेखर रेड्डी के बेटे व लोकसभा सांसद वाईएस जगनमोहन रेड्डी को आय से अधिक सम्पत्ति एकत्र करने में मदद मिली। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी की अध्यक्षता वाली पीठ ने नेल्लोर के वकील सुधाकर रेड्डी की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये नोटिस जारी किए।
याचिका में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसने मामले में जांच की मांग खारिज कर दी थी। हैदराबाद स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने भी याचिका खारिज कर दी थी।
सुधाकर का कहना है कि जांच केवल जगनमोहन की सम्पत्ति की ही नहीं जानी चाहिए, बल्कि इसे एकत्र करने में मंत्रियों तथा अधिकारियों की भूमिका की जांच भी होनी चाहिए।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, March 13, 2012, 00:31