Last Updated: Tuesday, February 21, 2012, 10:36
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देती सीबीआई की अपील पर तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता को आज नोटिस जारी किया। हाईकोर्ट ने 1992 में अवैध रूप से तीन लाख अमेरिकी डॉलर लेने के लिए जयललिता के खिलाफ दायर मामले को खारिज कर दिया था।
न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर और एस.एस. निज्जर की खंडपीठ ने जयललिता को नोटिस जारी किया लेकिन मद्रास हाईकोर्ट के 30 सितम्बर 2011 के उस फैसले पर रोक नहीं लगाई जो जयललिता द्वारा उनके खिलाफ दायर प्राथमिकी को रद्द करने की अपील पर दिया गया था।
सीबीआई के मामले में कहा गया है कि जयललिता ने न्यूयॉर्क में बैंकर्स ट्रस्ट कम्पनी द्वारा जारी एक डिमांड ड्राफ्ट के जरिए तीन लाख अमेरिकी डॉलर सेंट हेलिअर जर्सी स्थित एएनजे ग्रिंडलेज बैंक से निकाले थे। सीबीआई के अनुसार यह राशि एक अवैध लेनदेन का हिस्सा थी जिसकी जांच चल रही है। जयललिता इस अवैध लेनदेन के समय राज्य की मुख्यमंत्री थीं।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, February 21, 2012, 16:06