जयललिता को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं - Zee News हिंदी

जयललिता को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता की एक याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।

 

जयललिता ने आय से अधिक सम्पत्ति (66 करोड़ रुपये) मामले में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बेंगलुरू की एक अदालत में दोबारा पेशी के आदेश को चुनौती दी थी।

 

न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की पीठ ने हालांकि जयललिता को थोड़ी राहत देते हुए उनके उस आवेदन को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने पेशी की तारीख आगे बढ़ाने का आग्रह किया था, क्योंकि निर्धारित तारीख, आठ नवम्बर को न्यायालय में पेश होना उनके लिए सुविधाजनक नहीं था।

 

यह मामला तब का है, जब जयललिता पहली बार (1991-1996) राज्य की मुख्यमंत्री बनी थीं। (एजेंसी)

First Published: Friday, November 4, 2011, 15:41

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