जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती - Zee News हिंदी

जयललिता ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

नई दिल्ली : तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में बेंगलुरु की एक निचली अदालत से 8 नवंबर को दोबारा पेश होने के लिए मिले निर्देश को चुनौती देने के लिए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का रूख किया।

 

अन्नाद्रमुक प्रमुख ने निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि शीर्ष न्यायालय के निर्देश के मुताबिक वह पहले ही 20 और 21 अक्टूबर को अदालत में पेश हो चुकी हैं। इसलिए उन्हें दोबारा तलब नहीं किया जा सकता।

 

उन्होंने अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक उन्हें व्यक्तिगत तौर पर निचली अदालत में सिर्फ एक बार हाजिर होना था और उन पर उसके (अदालत के) समक्ष दोबारा पेश होने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता।

 

गौरतलब है कि आय से अधिक संपत्ति रखने का यह मामला कथित तौर पर उनके द्वारा 1991 से 1996 के बीच 66 करोड़ रुपये की संपत्ति जमा करने का है। इस मामले की सुनवाई बेंगलुरु की अदालत में चल रही है।
जयललिता ने अंदेशा जताया था कि तमिलनाडु में उनके मामले की निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकती, जिसके बाद शीर्ष न्यायालय ने इस मामले को तमिलनाडु के बाहर स्थानांतरित कर दिया गया था।

 

उन्होंने आरोप लगाया था कि राज्य की द्रमुक सरकार (तत्कालीन) उसे झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश कर रही है। निचली अदालत ने 21 अक्टूबर को उन्हें निर्देश दिया था कि वह 8 नवंबर को दोबारा पेश हों क्योंकि पूछताछ से कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। वहीं, 20 और 21 अक्टूबर को दो दिनों की सुनवाई में उन्होंने 567 सवालों के जवाब दिए थे। (एजेंसी)

First Published: Tuesday, November 1, 2011, 13:16

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