जर्मन बेकरी केस : बंबई हाईकोर्ट की शरण में बेग

जर्मन बेकरी केस : बंबई हाईकोर्ट की शरण में बेग

नई दिल्ली : पुणे के जर्मन बेकरी विस्फोट मामले में दोषी ठहराए गए हिमायत बेग ने इंडियन मुजाहिदीन के कथित संस्थापक यासीन भटकल की गिरफ्तारी के मद्देनजर अपने मामले की ‘एक निष्पक्ष एजेंसी या अदालत द्वारा नियुक्त विशेष जांच टीम (एसआईटी)’ के जरिए नए सिरे से जांच कराने की मांग करते हुए बंबई हाईकोर्ट का रूख किया है।

बेग के वकील महमूद पारचा ने हाईकोर्ट में एक अर्जी देकर नए सिरे से जांच कराए जाने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि उसे कोई निष्पक्ष मौका नहीं दिया गया। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवावद रोधी दस्ते ने बचाव पक्ष के एक वकील को प्रभावित कर मुकदमे की सुनवाई को अपने पक्ष में मोड़ लिया।

उन्होंने कहा, ‘मेरी अर्जी मेरे मुवक्किल द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को लिखे गए पत्र पर आधारित है जिसमें उसने कहा था कि उसने कभी आरोपपत्र नहीं देखा।’ पारचा ने कहा, ‘हमने अदालत द्वारा नियुक्त एसआईटी या एक निष्पक्ष एजेंसी के जरिए नये सिरे से जांच कराया जाना चाहते हैं ताकि असली सचाई सामने आ सके।’

अदालत के समक्ष यह अर्जी 23 सितंबर को रखी जाएगी। वकील ने यह भी कहा कि इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध सदस्य कतील सिद्दीकी की हत्या की भी उचित जांच कराए जाने की जरूरत है। (एजेंसी)

First Published: Sunday, September 15, 2013, 20:47

comments powered by Disqus