Last Updated: Tuesday, February 12, 2013, 19:16
ज़ी न्यूज ब्यूरोनई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को ज़ी ग्रुप और उसके दो पत्रकारों के खिलाफ दायर तीन प्राथमिकी को रद्द करने की याचिका पर जिंदल ग्रुप एवं दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा।
बहुत सारे लोगों ने ज़ी न्यूज लिमिटेड से इस मामले के बारे में जानने की इच्छा जाहिर की है। इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने आज तीनों प्रतिवादियों- (Union of India, Jindal Steel & Power Limited, Govt of NCT) को नोटिस जारी किया।
चूंकि मामला न्यायालय के विचाराधीन है, जेडएनएल इस बात की पुष्टि करता है कि नीचे दिए गए तथ्य पहले से ही लोगों की जानकारी में हैं।
1-यह कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज तीन प्राथमिकी को रद्द करने के अनुरोध वाली एक याचिका न्यायालय में दायर की गई है।
2- अनुच्छेद 19 (1) (a) के तहत याचिकाकर्ताओं के मूलभूत अधिकार का उल्लंघन करने वाली राज्य की असंवैधानिक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की 31-01-2013 की नोटिस/संचार पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है।
सर्वोच्च न्यायालय की नोटिस पर जवाब दो सप्ताह में देना है और मामले की सुनवाई चार सप्ताह के बाद होगी।
First Published: Tuesday, February 12, 2013, 19:16