Last Updated: Wednesday, July 17, 2013, 18:45

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार से पूछा कि भ्रष्टाचार के उन मामलों में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच के लिए सरकार की सहमति आवश्यक क्यों है, जिनकी निगरानी स्वयं न्यायालय कर रहा है? न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा है।
सरकार ने दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा छह-ए के तहत मिली अपनी शक्तियों को कम किए जाने पर ऐतराज जताया था। यह धारा सरकार को भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे अपने अधिकारियों के खिलाफ जांच किए जाने से पहले उसकी स्वीकृति दिए जाने को आवश्यक बनाता है।
न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस मामले में जवाब महान्यायवादी जी. ई. वाहनवती द्वारा यह बताए जाने के बाद मांगा कि यदि दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत सरकार को मिला यह विशेषाधिकार वापस ले लिया जाता है तो इसके गंभीर परिणाम सामने आएंगे। न्यायालय ने यह आदेश कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, July 17, 2013, 18:45