Last Updated: Wednesday, July 4, 2012, 15:28
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूर्व रेल मंत्री सीके जाफर शरीफ के खिलाफ 1995 के भ्रष्टाचार के एक मामले में कार्यवाही स्थगित कर दी।
न्यायमूर्ति पी सदाशिवम के नेतृत्व वाली पीठ ने शरीफ की अपील पर सीबीआई को नोटिस भी जारी किया और दो हफ्ते के भीतर जवाब मांगा। शीर्ष अदालत ने आदेश तब पारित किया जब वरिष्ठ अधिवक्ता पीपी राव ने कहा कि 80 वर्षीय कांग्रेस नेता निर्दोष हैं और सीबीआई ‘‘राई का पहाड़ बनाने’’ की कोशिश कर रही है। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, July 4, 2012, 15:28