Last Updated: Wednesday, September 19, 2012, 18:59
नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने आज जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयू) और दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में गोमांस और सुअर मांस खाद्य महोत्सव नहीं हो।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एके सिकरी और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ की एक पीठ ने कहा, ‘जेएनयू और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया जाता है कि 28 सितम्बर या भविष्य में कोई गोमांस और सुअर मांस महोत्सव आयोजित नहीं हो।’ अदालत ने पंजीकृत सोसाइटी ‘राष्ट्रीय गोरक्षा सेना’ की याचिका पर यह आदेश दिया। इस याचिका में जेएनयू और अन्य अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया था कि वे कानून लागू करें और आयोजकों को विश्वविद्यालय परिसर में प्रस्तावित गोमांस और सुअर मांस महोत्सव आयोजित करने से रोकें।
केन्द्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सालिसिटर जनरल राजीव मेहरा ने जेएनयू के कुलसचिव द्वारा जारी परिपत्र पेश किया जिसमें दिल्ली कृषि पशु निवारण अधिनियम का हवाला देते हुए छात्रों को परिसर में गोमांस रखने, उपयोग या पकाने के खिलाफ चेतावनी दी थी। याचिकाकर्ता के वकील विमल वधावन ने दलील दी कि इस कानून का उल्लंघन करते हुए खाद्य महोत्सव के आयोजन की घोषणा करने वाले छात्रों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, September 19, 2012, 18:59