टाइटलर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 84 हिंसा की दोबारा जांच पर रोक से इंकार

टाइटलर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 84 हिंसा की दोबारा जांच पर रोक से इंकार

टाइटलर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, 84 हिंसा की दोबारा जांच पर रोक से इंकारनई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस के नेता जगदीश टाइटलर की भूमिका की और जांच करने के सीबीआई को दिये गये निर्देश पर रोक लगाने के लिये दायर याचिका पर विचार से शुक्रवार को इंकार कर दिया। निचली अदालत ने सीबीआई को टाइटलर के खिलाफ मामले में आगे जांच का निर्देश दिया था।

न्यायमूर्ति पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि किसी प्रकरण के इस चरण में शीर्ष अदालत को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि यह मामला अभी दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है जहां इस पर 18 सितंबर को सुनवाई होनी है।

इस मामले के प्रति न्यायाधीश का दृष्टिकोण भांपते हुये वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने याचिका वापस लेने का अनुरोध किया। न्यायालय ने उन्हें इसकी अनुमति प्रदान कर दी।

टाइटलर ने उच्च न्यायालय के तीन जुलाई के आदेश के खिलाफ यह याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने से इंकार करते हुये कहा था कि सिर्फ जांच का ही आदेश दिया गया है और इसलिए यह अदालत इसे नहीं रोकेगी।

टाइटलर ने 1984 के सिख विरोधी दंगों से संबंधित मामले में उन्हें क्लीन चिट देने और यह प्रकरण बंद करने संबंधी सीबीआई की रिपोर्ट निरस्त करने के निचली अदालत के निर्णय को के खिलाफ 30 मई को उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। निचली अदालत ने जांच एजेन्सी को यह निर्देश भी दिया था कि वह चश्मदीद गवाहों और दंगे के बारे में जानकारी रखने का दावा करने वाले व्यक्तियों से पूछताछ करे।

निचली अदालत ने टाइटलर को क्लीन चिट देने और मामला बंद करने की सीबीआई की रिपोर्ट के खिलाफ दंगा पीड़ितों की याचिका पर इस मामले में आगे जांच का आदेश दिया था। (एजेंसी)

First Published: Friday, July 12, 2013, 13:04

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