टाट्रा केस: विदेश जाने का रवि रिषी की अपील खारिज

टाट्रा केस: विदेश जाने की रवि रिषी की अपील खारिज

नई दिल्ली : टाट्रा ट्रकों की आपूर्ति में कथित अनियमितता के आरोप में सीबीआई जांच का सामना कर रहे वेक्ट्रा समूह के प्रमुख रवीन्द्र रिषी को दिल्ली की एक अदालत ने व्यावसायिक कारणों एवं उपचार के लिए विदेश जाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस बात की आशंका है कि वह वापस नहीं लौटेंगे

विशेष सीबीआई अदालत रविन्दर कौर ने चार सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति देने के रिषी के अनुरोध को खारिज कर दिया।

सत्तावन वर्षीय ब्रिटिश नागरिक रिषी की फर्म टाट्रा सिपाक्स यूके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के भारत अर्थ मूवर्स लि (बीईएमल) को टाट्रा ट्रकों की आपूर्ति में कथित अनियमितता की सीबीआई जांच चल रही है।

अदालत ने कहा, ‘जैसा कि मेरे पूर्ववर्ती (न्यायाधीश) ने 17 अक्तूबर 2012 को कहा था, इस बात की प्रबल आशंका है कि आरोपी (रिषी) विदेश जाने की अनुमति मिलने के बाद आगे की जांच या सुनवाई का सामना करने के लिए भारत वापस नहीं आये। (ऐसी स्थिति में) जांच एजेंसी या अदालत में उसकी उपस्थिति को सुनिश्चित नहीं किया जा सकेगा।’

न्यायाधीश ने रिषी को विदेश जाने की अनुमति देने से इंकार करने के साथ साथ 31 मार्च 2012 को निकाले गये लुक आउट परिपत्र को वापस लेने या स्थगित करने के उसके अनुरोध को भी खारिज कर दिया।

इससे पूर्व पिछले वर्ष 17 अक्तूबर को एक अदालत ने रिषी के इसी तरह के अनुरोध को खारिज किया था। (एजेंसी)

First Published: Monday, March 25, 2013, 19:01

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