ट्रांजेक्शन फीस लेना बंद करें विमानन कंपनियां : SC

ट्रांजेक्शन फीस लेना बंद करें विमानन कंपनियां : SC

नई दिल्ली : ट्रेवल एजेन्ट के मार्फत विमान यात्रा के टिकट खरीदने वाले यात्रियों को अब अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं करना होगा क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने यात्रियों पर किसी भी प्रकार का कोई भी कारोबारी शुल्क लगाने से विमान कंपनियों को रोक दिया है।

न्यायमूर्ति डीके जैन और न्यायमूर्ति मदन बी. लोकूर की खंडपीठ ने हवाई यात्रा के टिकटों के बुनियादी किराये में जबरदस्त अंतर होने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को विमान कंपनियों के किराया ढांचे पर गौर करने का निर्देश दिया है। न्यायाधीशों ने कहा, ‘यात्रियों से किसी भी मद में किसी भी रूप में कारोबारी शुल्क (ट्रांसेक्शन फी) वसूल नहीं किया जाएगा।’ न्यायालय ने कहा, ‘आधार मूल्य निर्धारित करने के कई तरीके हैं जिनमें से कुछ में तो ये 1120 रुपए तो कहीं 36000 रुपए तक है।

पहली नजर में हमारा मानना है कि आधार मूल्य में इतने व्यापक अंतर को देखते हुए यह जरूरी है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय विमान कंपनियों के किराया ढांचे पर गौर करें।’ न्यायालय ने यात्रियों से कारोबारी शुल्क वसूल नहीं करने के लिए विमान कंपनियों को पिछले साल 17 दिसंबर को दिये गये निर्देश पर अमल नहीं करने के कारण नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को भी आड़े हाथ लिया।

न्यायाधीशों ने कहा, ‘हमें यह जानकर दुख हुआ कि कारोबारी शुल्क नहीं वसूलने का प्रावधान होने के बावजूद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय अपना ही निर्देश लागू करने में विफल रहा है।’ न्यायाधीशों ने कहा, ‘नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के निर्देश पर अमल नहीं होने के कारण इस मामले में हमारे हस्तक्षेप की आवश्यकता है। विमान कंपनियां ग्राहकों से कारोबारी शुल्क नहीं वसूल सकती हैं।

First Published: Wednesday, January 23, 2013, 17:52

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