तलवार दंपति को कोर्ट की चेतावनी - Zee News हिंदी

तलवार दंपति को कोर्ट की चेतावनी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने डाक्टर दंपति राजेश और नूपुर तलवार को अपनी बेटी आरूषि और घरेलू नौकर हेमराज के सनसनीखेज हत्या की अदालत में चल रही कार्यवाही पर गैर जिम्मेदाराना आक्षेप लगाने के खिलाफ चेतावनी दी है ।

 

न्यायमूर्ति बी एस चौहान और जे एस खेहर ने दो मार्च को तलवार दंपति की इस मामले की सुनवाई को दिल्ली स्थानांतरित करने की याचिका खारिज कर दी थी । याचिका में डाक्टर दंपति ने शत्रुतापूर्ण वातावरण, असुविधा के अलावा मामले की सुनवाई कर रहे विशेष सीबीआई न्यायाधीश पर पक्षपातपूर्ण होने का आरोप लगाया था ।

 

शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में माना कि हालांकि तलवार दंपति ने न्यायाधीश के खिलाफ अपने पक्षपातपूर्ण होने के आरोप पर जोर नहीं दिया है फिर भी इलाहाबाद हाईकोर्ट समेत अदालत के खिलाफ उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला है वह अपमानसूचक है जैसाकि सीबीआई ने आरोप लगाया है । सीबीआई ने स्थानांतरण याचिका का विरोध किया था ।

 

खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘हमें कोई संदेह नहीं है कि जिस आधार पर याचिकाकर्ता ने कार्यवाही के स्थानांतरण का अनुरोध किया है, वे केवल काल्पनिक और असंगत आशंकायें हैं जो अनर्गल आरोपों पर आधारित हैं ।’

 

खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘हम याचिकाकर्ताओं को अदालत की कार्यवाही को लेकर किसी भी प्रकार के गैर जिम्मेदाराना आक्षेप लगाने के खिलाफ भी खबरदार करते हैं ।’ सीबीआई न्यायाधीश द्वारा 28 फरवरी 2011 को इस मामले में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट देने से इंकार कर दिये जाने के बाद तलवार दंपति ने उनके खिलाफ कुछ निष्कर्ष निकाले थे ।

 

खंडपीठ ने कहा, ‘हालांकि हम याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर सकते हैं फिर भी इस मामले के विशेष तथ्यों और परिस्थितियों की वजह से हम अपने आपको ऐसा करने से रोकते हैं ।’ उसने कहा, ‘फिर भी हमारा मानना है कि याचिकाकर्ताओं को भविष्य में ऐसी किसी धृष्टता के खिलाफ यह न्यायपूर्ण और उचित चेतावनी है ।’

 

तलवार दंपति की एकमात्र बेटी 14 वर्षीय आरूषि को 15-16 मई 2008 की रात उनके नोएडा स्थित पारिवारिक घर पर मृत पाया गया था। तलवार दंपति के नौकर हेमराज का शव भी अगले दिन छत पर पाया गया था ।  (एजेंसी)

First Published: Sunday, March 4, 2012, 20:28

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