Last Updated: Thursday, July 18, 2013, 14:35

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदशों को तेजाब तथा अन्य क्षयकारक पदार्थ की बिक्री के नियमन के लिए तीन माह के अंदर कानून बनाने तथा तेजाब हमलों को गैरजमानती अपराध बनाने का आदेश दिया।
उच्चतम न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि तेजाब हमलों के पीड़ितों को संबद्ध राज्य सरकार की ओर से इलाज एवं पुनर्वास के खर्च के तौर पर 3 लाख रूपये की अनुग्रह राशि दी जानी चाहिए। न्यायमूर्ति आर एम लोढ़ा की अगुवाई वाली एक पीठ ने कहा कि राज्य और केंद्रशासित प्रदेश केंद्र सरकार द्वारा तैयार ‘आदर्श मसौदा नियमावली’ (मॉडल ड्राफ्ट रूल्स) के आधार पर दिशानिर्देश जारी करें। अब तक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने तेजाब की बिक्री को नियमित नहीं किया है।
पीठ ने कहा कि संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों और प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासकों को इस आदेश का शीघ्रता से पालन सुनिश्चित करना चाहिए और केंद्र सरकार की ओर से आदर्श मसौदा नियमावली मिलने के तीन माह के अंदर कानून बनाना चाहिए। साथ ही पीठ ने केंद्र और राज्य सरकारों से मिल कर काम करने तथा विष अधिनियम, 1919 (पॉयज़न एक्ट, 1919) के तहत आवश्यक कानून बनाने के लिए कहा ताकि तेजाब हमलों को गैर जमानती अपराध बनाया जा सके।
तेजाब हमले की शिकार दिल्ली निवासी लक्ष्मी की वर्ष 2006 में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने तेजाब की बिक्री सहित विभिन्न मुद्दों पर कई अंतरिम दिशानिर्देश भी जारी किए।
उच्चतम न्यायालय की पीठ ने 17 राज्यों और 7 केंद्रशासित प्रदेशों की क्षतिपूर्ति संबंधी योजनाओं के बारे में कहा कि दी जा रही राशि ‘पूरी तरह नाकाफी’ है। पीठ ने कहा ‘इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि तेजाब हमलों के पीड़ितों को कई बार प्लास्टिक सर्जरी और अन्य इलाज की जरूरत होती है। इसे देखते हुए सॉलिसीटर जनरल ने हमें सुझाव दिया कि राज्यों द्वारा तेजाब हमले के पीड़ितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि बढ़ा कर कम से कम 3 लाख रूपये की जानी चाहिए।’
न्यायालय ने कहा ‘सुझाव बिल्कुल स्पष्ट है। इसके आधार पर हम आदेश देते हैं कि संबद्ध राज्य सरकार तेजाब हमला पीड़ितों को उनके इलाज और पुनर्वास के खर्च के लिए कम से कम 3 लाख रूपये की अनुग्रह राशि दे।’ पीठ ने यह भी कहा कि 3 लाख रूपये की अनुग्रह राशि में से एक लाख रूपये हमले की जानकारी राज्य सरकार को मिलने के 15 दिन के अंदर दे दिए जाएंगे। (एजेंसी)
First Published: Thursday, July 18, 2013, 12:44