Last Updated: Wednesday, February 6, 2013, 15:00

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय गृह सचिव को निर्देश दिया कि तेजाब हमलों को रोकने के लिए इसकी बिक्री पर प्रभावी नियमन के लिए नीति बनाने के उद्देश्य से वह सभी राज्यों के मुख्य सचिवों तथा केंद्र शासित राज्यों के प्रशासकों की बैठक बुलाएं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि बैठक में तेजाब हमले के पीड़ित की देखभाल व पुनर्वास के बाद उसके उपचार के लिए भी नीति बनाई जाएगी। बैठक में पीड़ित को क्षतिपूर्ति देने सम्बंधित नीति भी बनाई जाएगी, जिसमें इसके लिए अलग कोष बनाना भी शामिल होगा।
न्यायालय ने अतिरिक्त महाधिवक्ता मोहन पारासरन की ओर से बताई गई इस बात का भी जिक्र किया कि तेजाब हमले को अलग अपराध बनाने के लिए केंद्र सरकार ने भारतीय दंड संहिता की धारा में पहले ही बदलाव किया है।
न्यायालय ने तेजाब हमले के पीड़ित की देखभाल व पुनर्वास के बाद उसके उपचार की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, February 6, 2013, 15:00