Last Updated: Tuesday, May 14, 2013, 22:31

जबलपुर : नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह को न्यायालय की अवमानना का कानूनी नोटिस भेजा है। मंच ने उच्चतम न्यायालय के द्वारा सीबीआई को पिंजरे में बंद तोते संबंध की गयी टिप्पणी की प्रतिक्रिया में दिग्विजय सिंह द्वारा दिये गये बयान को न्यायालय की अवमानना बताया है। मंच ने मांग की है कि वह एक माह में मीडिया के समक्ष सार्वजनिक रुप से अपने बयान पर खेद व्यक्त करते हुए मांफी मांगे।
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डा. पी. जी. नाजपांडे ने बताया कि उच्चतम न्यायालय ने सीबाआई के निर्देशक के द्वारा प्रस्तुत हलफनामा को मद्देनजर रखते हुए उक्त टिप्पणी की थी। कांगेस महासचिव ने उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी की प्रतिक्रिया में जो बयान दिये है वह न्यायालय की अवमानना है। इसलिए उन्होंने अधिवक्ता अमित पटेल के माध्यम से उन्हें कानूनी नोटिस भेजकर मांग की है कि वह एक माह के अंदर मीडिया के समक्ष सार्वजनिक रुप से अपनी करनी पर मांफी मांगे।
उन्होंने कहा कि देश में न्यायपालिका सर्वोपरि है और उसकी टिप्पणी को गंभीरता से लेते हुए व्यवस्था को सुधारना चाहिये। टिप्पणी पर प्रतिक्रिया न्यायालय की अवमानना है। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, May 14, 2013, 22:31