Last Updated: Thursday, April 12, 2012, 03:05
ज़ी न्यूज ब्यूरोनई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सात राज्यों से राज्यपालों के समक्ष लंबित दया याचिकाओं का ब्योरा 48 घंटे के भीतर देने को कहा है। ऐसा नहीं होने पर संबंधित राज्यों के गृह सचिवों को व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ेगा।
न्यायाधीश जी.एस. सिंघवी और एस.जे. मुखोपाध्याय की पीठ ने इस संबंध में अपने पूर्ववर्ती आदेश का पालन नहीं होने पर निराशा प्रकट करते हुए दिशानिर्देश जारी किए हैं। आदेश का पालन नहीं करने वाले राज्यों में पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के नाम बताए जाते हैं।
पीठ ने कहा कि वह मौत की सजा की कतार में खड़े अन्य सभी दोषियों से जुड़े मामलों की भी पड़ताल करेगी, जिनकी दया याचिकाएं राष्ट्रपति या राज्यपाल के समक्ष लंबित हैं। हालांकि उन्होंने कई वजहों से कोर्ट से संपर्क नहीं किया। शीर्ष कोर्ट ने मीडिया को आड़े हाथों लेते हुए कहा, मीडिया ने उनके मामलों को उजागर नहीं किया।
First Published: Thursday, April 12, 2012, 11:42