दारा सिंह मुठभेड़ कांड : राठौड़ के खिलाफ कार्यवाही पर SC की रोक

दारा सिंह मुठभेड़ कांड : राठौड़ के खिलाफ कार्यवाही पर SC की रोक

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के 2006 के दारा सिंह फर्जी मुठभेड़ कांड में प्रदेश के प्रमुख भाजपा नेता और पूर्व मंत्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर आज रोक लगा दी।

प्रधान न्यायाधीश अलतमस कबीर, न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह निज्जर और न्यायमूर्ति जे. चेलामेश्वर की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने राठौड़ की अपील पर सुनवाई के दौरान केन्द्रीय जांच ब्यूरो को नोटिस जारी किया। जांच ब्यूरो को 27 नवंबर तक नोटिस का जवाब देना है।

न्यायाधीशों ने कहा कि इस दौरान दारा सिंह मुठभेड़ कांड में लंबित आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगी रहेगी। न्यायाधीशों ने राठौड़ की अपील विचारार्थ स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया कि वे सिर्फ इस सवाल का फैसला करेंगे कि क्या सिर्फ संदेह के आधार पर किसी अभियुक्त के खिलाफ अभियोग निर्धारित किया जा सकता है।

राठौड़ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी और केन्द्रीय जांच ब्यूरो की ओर से अतिरिक्त सालिसीटर जनरल हरेन रावल के बीच आरोप प्रत्यारोपों के बीच न्यायाधीशों ने कहा, ‘इस मामले में सिर्फ कानूनी सवाल ही निहित है।’ जेठमलानी का कहना था कि राठौड़ के खिलाफ मामला राजनीति से प्रेरित है जबकि हरेन रावल का दावा था कि इस मामले में आरोप पत्र साक्ष्यों पर आधारित है। उन्होंने कहा कि संदेह के आधार पर अभियोग निर्धारित करने का उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का आदेश विकृत है।

जेठमलानी का तर्क था कि पहली नजर में राठौड़ के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं होने संबंधी अटार्नी जनरल गुलाम वाहनवती की राय के बावजूद जांच एजेन्सी इस नेता के खिलाफ कार्यवाही कर रही है। उन्होंने कहा कि सत्र अदालत भी राठौड़ को आरोप मुक्त कर चुकी है। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, October 31, 2012, 18:30

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