Last Updated: Wednesday, May 29, 2013, 17:22
नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी अवसरों और स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय चिह्नों का सम्मानपूर्वक प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए दायर जनहित याचिका पर आज केन्द्र और दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी. मुरूगेसन और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता उल्हास पी. आर. की याचिका पर ये नोटिस जारी किये। केन्द्र और दिल्ली सरकार को सात अगस्त तक नोटिस का जवाब देना है। याचिका में कहा गया है कि विभिन्न अवसरों पर सरकारी विभागों में राष्ट्र ध्वज को गलत ढंग से प्रदर्शित करने के बारे में समाचार पत्रों में खबरें आती रही हैं और इस बारे में ऑनलाइन शिकायत दर्ज किये जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
याचिका में में प्रतिवादी (सरकारों) को राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रीय चिन्हों का उल्लंघन करने वालों के लिये उचित दंड सुनिश्चित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है ताकि संविधान के अनुच्छेद 51 ए और राष्ट्रीय सम्मान अनादर रोकथाम अधिनियम और भारतीय ध्वज संहिता के अनुरूप राष्ट्र और राष्ट्रीय सम्मान की गरिमा बनाये रखी जा सके। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, May 29, 2013, 17:22