दिल्ली गैंग-रेप केस : पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल

दिल्ली गैंग-रेप केस : पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल

दिल्ली गैंग-रेप केस : पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिलनई दिल्ली : दिल्ली में एक छात्रा के साथ चलती बस में क्रूरतापूर्वक सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में गुरुवार को पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया। 16 दिसंबर को हुई वारदात में बुरी तरह घायल पीड़िता ने 13 दिनों तक संघर्ष के बाद सिंगापुर के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया था। दुष्कर्म की वारदात के 18 दिनों बाद पुलिस ने दक्षिणी दिल्ली के साकेत कोर्ट में आज आरोप पत्र दाखिल किया।

इस मामले के औपचारिक आरोपपत्र में छठे आरोपी को शामिल नहीं किया गया है। छठा आरोपी नाबालिग है इसलिए उसके खिलाफ मामले की सुनवाई किशोर न्यायिक बोर्ड में होगी। जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है उनमें बस चालक राम सिंह, उसका भाई मुकेश, फल विक्रेता पवन गुप्ता, जिम प्रशिक्षक विनय शर्मा और बस का क्लीनर अक्षय ठाकुर शामिल है। सभी आरोपी अभी तिहाड़ सेंट्रल जेल में बंद हैं।

इन आरोपियों के खिलाफ हत्या, सामूहिक दुष्कर्म, अप्राकृतिक कृत्य, सबूत मिटाने, हत्या का प्रयास, अपहरण, लूटपाट करते हुए घायल करने, हत्या के साथ लूटपाट और ऐसा ही इरादा रखने का आरोप लगाया गया है। साकेत अदालत में महानगर दंडाधिकारी सूर्य मलिक ग्रोवर के समक्ष आरोपपत्र दाखिल किया गया। आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के लिए दंडाधिकारी ने सुनवाई की तारीख पांच जनवरी तय की है। अनुमान है कि इस मामले की सुनवाई त्वरित अदालत में होगी।

आरोपियों ने पीड़िता के 28 वर्षीय पुरुष मित्र पर भी हमला किया था। पीड़िता के मित्र को मामले का मुख्य गवाह बनाया गया है। लोक अभियोजक राजीव मोहन ने आरोप पत्र दाखिल करते हुए ई-आरोपपत्र दाखिल करने के लिए एक दिन का समय मांगा। इसकी वजह सहायक दस्तावेजों की संख्या अधिक होना बताया गया है। इन दस्तावेजों में पीड़िता का बयान, आरोपियों का ब्योरा, सबूत और फॉरेंसिक रिपोर्ट शामिल हैं।

पीड़िता की पहचान गुप्त रखने के लिए एक अर्जी भी दाखिल की गई है। अर्जी में कहा गया है कि सभी मूल दस्तावेजों में पीड़िता का नाम है, इसलिए हम उसकी पहचान गुप्त रखने के लिए अर्जी दाखिल कर रहे हैं। पुलिस ने मामले की सुनवाई बंद कमरे में करने का आग्रह किया जिस पर अदालत ने कहा कि वह इस पर बाद में फैसला लेगी।

मुख्य औपचारिक आरोप पत्र में राम सिंह को मुख्य आरोपी बताया गया है। उसी ने ठाकुर और किशोर सह आरोपी की मदद से पीड़िता को प्रताड़ित करने के लिए सरिए का उपयोग किया। चालक और ठाकुर को सबूत मिटाने का आरोपी बनाया गया है, क्योंकि इन्हीं दोनों ने घटना के बाद बस को धो दिया। इन लोगों ने पीड़िता के कपड़ों को भी जला दिया।

पुलिस के मुताबिक पीड़िता पर सबसे पहले किशोर आरोपी ने ही छींटाकशी की थी। सभी आरोपी शराब के नशे में धुत थे और रात 9.30 बजे मौजमस्ती के लिए निकले थे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोप पत्र में पीड़िता का दिल्ली से सिंगापुर तक इलाज में शामिल रहने वाले डॉक्टर सहित 30 से 40 लोगों को गवाह बनाया गया है। सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम देने से पहले आरोपियों ने रामाधार सिंह नाम के एक व्यक्ति को लूट लिया था। आरोप पत्र में उसे भी गवाह के रूप में शामिल किया गया है। (एजेंसी)

First Published: Thursday, January 3, 2013, 17:42

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