Last Updated: Saturday, January 5, 2013, 17:22

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने 16 दिसंबर के सामूहिक बलात्कार कांड में पुलिस के आरोपपत्र का आज संज्ञान ले लिया। राजधानी में चलती बस में हुई इस सनसनीखेज वारदात में बुरी तरह जख्मी 23 वर्षीय युवती की 13 दिन बाद सिंगापुर के अस्पताल में मृत्यु हो गई थी।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट नमृता अग्रवाल ने आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए शनिवार को कहा कि आरोपियों के खिलाफ पहली नजर में हत्या और सामूहिक बलात्कार सहित विभिन्न अपराधों का पता चलता है।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने कहा,‘मैंने आरोपपत्र और दूसरे दस्तावेज का अवलोकन किया है। पहली नजर में सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302(हत्या), 307 (हत्या का प्रयास), 376(2)(जी) (सामूहिक बलात्कार) 377 (अप्राकृतिक अपराध) 395(डकैती), 396 (डकैती के दौरान हत्या), 34 (समान मंशा) और धारा-412 (बेईमानी से चोरी की संपत्ति प्राप्त करना) के तहत मामला बनता है।’
उन्होंने कहा,‘मैं आरोपपत्र का संज्ञान लेती हूं और सभी पांच आरोपियों को सात जनवरी को पेश करने के लिए सम्मन जारी करती हूं।’ अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि पांचों आरोपियों राम सिंह, मुकेश, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर को सात जनवरी को पेश किया जाए।(एजेंसी)
First Published: Saturday, January 5, 2013, 15:58