Last Updated: Wednesday, August 14, 2013, 15:45
नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा कि 16 दिसंबर, 2012 के सामूहिक दुष्कर्म मामले में आरोपी किशोर पर सामान्य आपराधिक कानून के तहत मुकदमा चलाने संबंधी याचिका पर वह अगले हफ्ते अपना फैसला सुनाएगा। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति पी.सतशिवम की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा कि वह या तो 21 अगस्त को या फिर 22 अगस्त को अपना आदेश सुनाएगी। इस याचिका को सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर किया है। जिन्होंने इस हफ्ते अपनी जनता पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में कर दिया। इस घटनाक्रम में किशोर न्याय बोर्ड का 19 अगस्त को आने वाला फैसला संभवत: टल सकता है।
स्वामी ने बुधवार को न्यायालय को बताया कि उनकी याचिका अधिक बड़े सवाल को लेकर है कि किशोर न्याय कानून संविधान के अनुच्छेद 253 के अनुरूप है या नहीं और सामूहिक दुष्कर्म के किशोर आरोपी का मामला एक संयोग है। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, August 14, 2013, 15:45