Last Updated: Thursday, February 28, 2013, 17:17
ज़ी न्यूज़ ब्यूरो/एजेंसीनई दिल्ली : दिल्ली में पिछले साल 16 दिसंबर को चलती बस में 23 वर्षीय लड़की से पांच वयस्कों के साथ बलात्कार करने वाले नाबालिग आरोपी के खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड ने सामूहिक बलात्कार और हत्या के आरोप तय करने का आज आदेश दिया। पीड़िता को इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया था जहां उसकी 29 दिसंबर को मौत हो गई थी।
प्रमुख मजिस्ट्रेट गीतांजलि गोयल ने 17 वर्षीय किशोर के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूत पाकर भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत सामूहिक बलात्कार, हत्या, अपहरण, अप्राकृतिक यौनाचार, हत्या के प्रयास, डकैती, सबूतों को नष्ट करने और साजिश का अभियोग निर्धारित करने का आदेश दिया। इस मामले में बोर्ड ने साक्ष्य दर्ज करने के लिए छह मार्च की तारीख तय की है।
इससे पहले एक सब्जी विक्रेता को लूटने के एक अन्य मामले में भी किशोर के खिलाफ लूटपाट, कैद करने और सबूतों को नष्ट करने को लेकर अभियोग निर्धारित किये गए हैं। वह सब्जी विक्रेता बलात्कार पीड़िता और उसके मित्र के उस रात कथित तौर पर किशोर और पांच अन्य वयस्क आरोपियों का शिकार बनने से पहले बस पर चढ़ा था। लूटपाट के मामले में किशोर के खिलाफ 12 मार्च से साक्ष्य दर्ज करने की कार्यवाही शुरू होगी।
First Published: Thursday, February 28, 2013, 16:27