दिल्ली गैंगरेप केस: पीड़िता के मित्र से जिरह

दिल्ली गैंगरेप केस: पीड़िता के मित्र से जिरह

दिल्ली गैंगरेप केस: पीड़िता के मित्र से जिरहनई दिल्ली: दिल्ली में पिछले साल दिसंबर में चलती बस में बर्बर सामूहिक बलात्कार मामले के एकमात्र चश्मदीद गवाह और पीड़िता के 28 वर्षीय मित्र से बुधवार को त्वरित अदालत में बचाव पक्ष ने जिरह किया।

साफ्टवेयर इंजीनियर युवक कल भी अदालत में पेश हुआ था। इस मामले में पांच आरोपियों के खिलाफ अदालत के बंद कमरे में हो रही सुनवाई में। यह युवक कल अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह के रूप में पेश हुआ था। आरोपियों ने अपने खिलाफ बलात्कार एवं हत्या सहित विभिन्न आरोपों को स्वीकार नहीं किया है।

पीड़िता के मित्र को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश खन्ना के समक्ष व्हीलचेयर में लाया गया। 16 दिसंबर 2012 की इस जघन्य घटना में वह घायल हो गया था। उससे कल भी जिरह की जाएगी।

मीडिया कार्यवाही के ब्यौरे की खबर नहीं दे सकती क्योंकि अदालत ने भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत इस पर रोक लगा रखी है। पीडिता के मित्र के अलावा तीन और लोगों को आज गवाही देनी थी। लेकिन समय की कमी के कारण उनकी गवाही नहीं हो सकी।

इस बर्बर घटना में लड़की गंभीर रूप से घायल हो गयी थी और 29 दिसंबर 2012 को सिंगापुर के एक अस्पताल में उसकी मौत हो गयी थी। इस मामले में छह आरोपी हैं जिनमें एक किशोर है। लड़की ने मौत के पहले एक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया था। उसके बयान के साथ उसके मित्र का बयान अभियोजन के लिए अहम होगा। अदालत ने दो फरवरी को इस मामले में पांच वयस्क आरोपियों के खिलाफ विभिन्न अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत आरोप तय कर दिए थे। इन अपराधों में सामूहिक बलात्कार, हत्या, हत्या का प्रयास, अप्राकृतिक अपराध, डकैती, षडयंत्र और अपहरण शामिल हैं। पुलिस ने तीन जनवरी को बस चालक राम सिंह, उसके भाई मुकेश, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और अक्षय सिंह के खिलाफ आरंभिक आरोप पत्र दाखिल किया था। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, February 6, 2013, 20:33

comments powered by Disqus