Last Updated: Friday, March 22, 2013, 22:44
नई दिल्ली : दिल्ली में बीते साल 16 दिसंबर को हुई सामूहिक बलात्कार की घिनौनी वारदात के मामले की त्वरित अदालत में चल रही बंद कमरे की सुनवाई आज खत्म हो गई। मीडिया को कुछ शर्तों के साथ सुनवाई को कवर करने की इजाजत मिली है।
दिल्ली उच्च न्यायालय सुनवाई के कवरेज की इजाजत दी थी। त्वरित अदालत ने एक आरोपी की ओर से दायर की गई जमानत याचिका पर अभियोजन पक्ष का जवाब मांगा है। आरोपी विनय शर्मा ने अपनी कुछ निजी प्रतिबद्धताओं के लिए जमानत की मांग की है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश खन्ना ने पत्रकारों को उच्च न्यायालय के आदेश में दी गई शर्तों का पालन करने के लिए सचेत किया। दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर आरोप मढ़े जाने के बीच न्यायाधीश ने बचाव और अभियोजन पक्ष के वकीलों से अनुशासन बनाए रखने को कहा।
आरोपी विनय शर्मा ने कहा कि वह बीए प्रथम वर्ष का छात्र है और उसकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उसने कहा कि उसकी मां बीमार है। उसने यह भी कहा कि उसके परिवार में उसकी पत्नी और बेटे का देखभाल करने वाला कोई नहीं है। अदालत ने पुलिस से सोमवार तक जवाब दाखिल करने कहा है। (एजेंसी)
First Published: Friday, March 22, 2013, 22:44