दिल्ली गैंगरेप केस: सुनवाई शुरू, पीड़िता के दोस्त का बयान दर्ज

दिल्ली गैंगरेप केस: सुनवाई शुरू, पीड़िता के दोस्त का बयान दर्ज

दिल्ली गैंगरेप केस: सुनवाई शुरू, पीड़िता के दोस्त का बयान दर्जनई दिल्ली : चलती बस में वीभत्स सामूहिक दुष्कर्म की शिकार युवती का दोस्त घटना के बारे में गवाही देने के लिए मंगलवार को त्वरित अदालत के समक्ष पेश हुआ। 28 वर्षीय यह युवक घटना का एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी है। गवाही की प्रक्रिया के साथ ही इस केस में सुनवाई शुरू हो गई।

सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश खन्ना की अदालत में व्हीलचेयर पर आया। 16 दिसंबर को 23 वर्षीय युवती के साथ छह लोगों के सामूहिक दुष्कर्म के मामले में उसे अभियोजन गवाह के तौर पर समन किया गया था।

गंभीर रुप से जख्मीव युवती की 29 दिसंबर 2012 को मौत हो गई थी। इस मामले के छह आरोपियों में से एक नाबालिग है। मौत से पहले युवती ने मजिस्ट्रेट के समक्ष गवाही दी थी। उसके बयान के साथ ही उसके दोस्त का बयान मुकदमे के लिए काफी अहम होगा। बहरहाल, दिल्ली पुलिस ने मामले में लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के समेत अपना पूरक (सप्लीमेंट्री) आरोप पत्र दाखिल किया है।

पीड़िता के पुरूष दोस्त के साथ ही अदालत ने तीन अन्य अभियोजन गवाहों को न्यायाधीश के सामने अपना बयान दर्ज कराने के लिए समन किया था। युवती के दोस्त का पैर गंभीर रुप से घायल हो गया था, जब बस पर सवार उन लोगों ने कथित तौर पर लोहे की छड़ से उस पर वार किया। पुलिस के मुताबिक, जब युवक ने उन लोगों को रोकने की कोशिश की तो वह उस पर वार करने लगे। इस मामले में पुलिस ने तीन जनवरी को शुरूआती आरोप पत्र दाखिल किया था।

उधर, दिल्ली दुष्कर्म पीड़िता के पिता ने कहा है कि इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले हर एक को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। पिता ने कहा कि वे इस मामले की लड़ाई अंत तक लड़ेंगे।

दिल्ली की एक अदालत में मामले की सुनवाई शुरू होने के मद्देनजर पीड़िता के पिता ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया कि न्याय सुनिश्चित कराने के लिए वे अदालत से संपर्क साधेंगे। संवाददाताओं के सामने अपने बेटे के साथ मौजूद पीड़िता के पिता ने कहा कि मैं चहाता हूं कि सभी छह आरोपियों को फांसी हो। हम अदालत जाएंगे और अंत तक मामले का पीछा करेंगे।" मामले का छठा आरोपी नाबालिग है।

उन्होंने कहा कि पिछले सप्ताह अध्यादेश के बारे में बहुत जानकारी नहीं है। महिलाओं के खिलाफ यौन अपराधों के लिए दुर्लभ मामलों में मृत्युदंड समेत कठोर दंड का प्रावधान वाला अध्यादेश हाल ही में जारी किया गया है।

ज्ञात हो कि दिल्ली में 16 दिसंबर की रात एक चलती बस में छह लोगों ने युवती के साथ क्रूरतापूर्वक दुष्कर्म किया था और खून से लथपथ युवती और उसके मित्र को आरोपियों ने बस से बाहर सड़क पर फेंक दिया था। बुरी तरह घायल लड़की को बाद में इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया जहां एक अस्पताल में उसकी मौत हो गई।
(एजेंसी)

First Published: Tuesday, February 5, 2013, 19:24

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