Last Updated: Monday, March 4, 2013, 21:14
नई दिल्ली : गत वर्ष 16 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में एक चलती बस में एक 23 वर्षीय छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार करने वालों में से एक आरोपी को गिरफ्तार करने वाले तीन पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को त्वरित अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में अपना बयान दर्ज कराया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश योगेश खन्ना ने बंद कमरे में चल रही सुनवाई के दौरान गवाहों के साक्ष्य रिकॉर्ड किये। मीडिया को रिपोर्टिंग करने पर रोक है।
आरोपी पवन गुप्ता को गिरफ्तार करने वाले तीन अधिकारियों ने अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में आज अपना बयान दर्ज कराया। अदालत ने एक और आरोपी के बयान दर्ज किये।
इस मामले में साक्ष्य को नियमित समय पर रिकार्ड करने वाले न्यायाधीश के परिवार में किसी का निधन हो गया था जिसकी वजह से वे 27 फरवरी से सुनवाई नहीं कर पाये थे।
पांचों वयस्क आरोपी लड़की के बलात्कार और हत्या के आरोप में सुनवाई का सामना कर रहे हैं जिसकी 29 दिसंबर 2012 को सिंगापुर के एक अस्पताल में मौत हो गई थी। (एजेंसी)
First Published: Monday, March 4, 2013, 21:14