दिल्ली गैंगरेप: बस मालिक को जमानत नहीं

दिल्ली गैंगरेप: बस मालिक को जमानत नहीं

नई दिल्ली : गत 16 दिसंबर की रात को 23 वर्षीय छात्रा के साथ जिस बस में सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटी थी, उसके मालिक को वाहनों का पंजीकरण कराने के लिए कथित रूप से धोखाधड़ी करने के मामले में आज जमानत नहीं मिल सकी।

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट छवि कपूर ने दिनेश यादव की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। उसे अपने वाहनों का पंजीकरण कराने के लिए कथित रूप से फर्जी कागजात जमा करने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

अदालत ने यादव को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि आरोपी द्वारा जमा किये गये फर्जी दस्तावेजों को विशेषज्ञों की राय के लिए फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेजा गया है और जांच अब भी शुरूआती स्तर पर है।

अदालत ने कहा, ‘‘आरोपों की प्रकृति और गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए और जांच शुरूआती स्तर पर होने के तथ्य को संज्ञान में लेते हुए मैं इस स्तर पर आरोपी को जमानत देने के पक्ष में नहीं हूं।’’ 35 वर्षीय यादव को धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश के आरोप में दो जनवरी को गिरफ्तार किया गया था।

यादव के वकील जे जे त्यागी ने अदालत में कहा कि पुलिस के पास उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। इस बीच अदालत ने कल यादव के साथ सह-आरोपी रकम सिंह को जमानत दे दी। पुलिस के मुताबिक उसने वाहनों का पंजीकरण कराने में यादव की मदद की थी। (एजेंसी)

First Published: Tuesday, January 8, 2013, 22:12

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