Last Updated: Thursday, May 23, 2013, 20:29
नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने आज दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि गत 16 दिसंबर को चलती बस में 23 वर्षीय लड़की से सामूहिक बलात्कार के मामले में सात पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। यह बस जिस इलाके से गुजरी थी उस इलाके में पीसीआर वैन में तैनात पुलिसकर्मी जांच के दायरे में आए हैं।
गृह मंत्रालय की ओर से अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल राजीव मेहरा ने मुख्य न्यायाधीश डी मुरुगेसन और न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने कहा, ‘16 दिसंबर 2012 को ड्यूटी पर तैनात पीसीआर वैन के स्टाफ समेत सात पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है।’ वरिष्ठ विधि अधिकारी ने अदालत से कहा कि इस संबंध में पुलिस आयुक्त को पत्र भेजा गया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता ने न्यायमूर्ति उषा मेहरा आयोग की अनुशंसाओं पर कार्रवाई करने के लिए सरकार को और वक्त चाहिए। इस आयोग का गठन दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए किया गया था। इससे पहले, अदालत ने गृह मंत्रालय को एक हलफनामा दायर करने का आदेश दिया था। इसमें उस घटना के दिन इलाके में पीसीआर वैन में ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का विवरण देने का निर्देश दिया गया था।
इस बीच, दिल्ली पुलिस ने पीठ को सूचित किया कि उसने लैंगिक संवेदनशीलता और महिलाओं के खिलाफ अपराध पर अपने कर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए पहल की है। साथ ही अदालत को पुलिस कैलेंडर 2013 सौंपा जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एजेंसी की प्रशिक्षण देने की मंशा है।
अदालत ने विशेष लोक अभियोजक दायन कृष्णन की इन दलीलों को दर्ज किया कि पुलिस कैलेंडर के अनुसार लैंगिक संवेदनशीलता पर कांस्टेबल से इंस्पेक्टर स्तर तक के कर्मियों के लिए हर महीने पांच दिन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगले तीन महीनों में प्रत्येक महीने में एक-एक दिन महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मुद्दों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।
उच्च न्यायालय ने पिछली सुनवाई पर दिल्ली पुलिस को अपने अधिकारियों को दिए गए प्रशिक्षण के संबंध में एक रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया था। अदालत का निर्देश तब आया था जब इस बात की ओर इशारा किया गया था कि कुछ पुलिस अधिकारियों ने अप्रैल में एक बच्ची के साथ हुई बलात्कार की घटना की जांच के दौरान बेहद असंवेदनशील तरीके से काम किया। (एजेंसी)
First Published: Thursday, May 23, 2013, 20:29