दिल्‍ली गैंगरेप केस स्थानांतरित करने का आग्रह खारिज

दिल्‍ली गैंगरेप केस स्थानांतरित करने का आग्रह खारिज

दिल्‍ली गैंगरेप केस स्थानांतरित करने का आग्रह खारिज नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने 16 दिसंबर के सामूहिक बलात्कार कांड का मुकदमा दिल्ली से बाहर स्थानांतरित करने का आरोपियों का अनुरोध बुधपवार को ठुकरा दिया। लेकिन न्यायालय तिहाड़ जेल में एक आरोपी को कथित यातना दिये जाने के कारण उसे अन्यत्र स्थानांतरित करने के अनुरोध पर विचार के लिये तैयार हो गया है।

प्रधान न्यायाधीश अलतमस कबीर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि हम उसे दूसरी जेल में स्थानांतरित करने के अनुरोध पर ही नोटिस जारी कर रहे हैं। न्यायालय ने आरोपी मुकेश की याचिका पर यह आदेश दिया। मुकेश का आरोप है कि जेल में उसे यातना दी जा रही है और राजधानी में इस मुकदमे की निष्पक्ष सुनवाई संभव नहीं है।

वकील मनोहर लाल शर्मा के माध्यम से दायर याचिका में मुकेश ने दावा किया है कि इस मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। उस पर हत्या, सामूहिक बलात्कार और अप्राकृतिक अपराध के आरोप है। इस मामले में एक किशोर सहित पांच अभियुक्त हैं। मुकेश के साथ ही पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर पर हत्या, सामूहिक बलात्कार, हत्या के प्रयास, अपहरण, अप्राकृतिक अपराध, डकैती, लूटपाट के दौरान चोट पहुंचाने, साक्ष्य मिटाने और आपराधिक साजिश के आरोप हैं। इस मामले के अन्य आरोपी राम सिंह ने जेल में आत्महत्या कर ली थी जिसकी वजह से उसके खिलाफ मामला बंद कर दिया गया है।

दिल्ली में 16 दिसंबर को 23 वर्षीय लड़की से छह व्यक्तियों ने सामूहिक बलात्कार के बाद उसे और उसके दोस्त को चलती बस से बाहर फेंक दिया था। इस लड़की की बाद में 29 दिसंबर को सिंगापुर के अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, April 17, 2013, 22:57

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