दिल्‍ली गैंगरेप: नाबालिग आरोपी, प्रिंसिपल की होगी पेशी

दिल्‍ली गैंगरेप: नाबालिग आरोपी, प्रिंसिपल की होगी पेशी

दिल्‍ली गैंगरेप: नाबालिग आरोपी, प्रिंसिपल की होगी पेशीज़ी न्‍यूज ब्‍यूरो

नई दिल्‍ली : राष्‍ट्रीय राजधानी दिल्‍ली में पिछले महीने 16 दिसंबर की रात को हुए सामूहिक बलात्कार और हत्‍या कांड में नाबालिग आरोपी और उसके स्‍कूल के प्रिंसिपल (जहां नाबालिंग आरोपी ने अपनी स्‍कूली पढ़ाई की थी) की मंगलवार को दूसरी बार जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष पेशी होगी।

जब आरोपी पिछली बार बोर्ड के समक्ष पेश हुआ था, उस समय प्रिंसिपल इस बात को साबित करने में नाकाम रहे कि जुवेनाइल (नाबालिग आरोपी) की उम्र 18 साल से कम है। जुवेनाइल कोर्ट कथित तौर पर पिछले सप्‍ताह यूपी के बदायूं स्थित स्‍कूल के प्रिंसिपल की ओर से पेश उम्र संबंधित दस्‍तावेजों से संतुष्‍ट नहीं था। कोर्ट ने प्रिंसिपल से मंगलवार तक जुवेनाइल की उम्र से जुड़े और दस्‍तावेजों को पेश करने के लिए कहा है।

गौर हो कि पैरा मेडिकल की 23 वर्षीय छात्रा के साथ चलती बस में गैंगरेप और हत्‍या के मामले में कुल छह आरोपियों में यह नाबालिग आरोपी भी शामिल है। इस नाबालिग आरोपी ने यूपी के बदायूं स्थित स्‍कूल से प्राइमरी शिक्षा हासिल की है। 21 दिसंबर को गिरफ्तार किए जाने के बाद इस नाबालिग आरोपी ने दावा किया कि उसकी उम्र 18 साल से कम है।
इसके बाद, कोर्ट ने स्‍कूल के प्रिंसिपल को तलब करके इस नाबालिग आरोपी के वास्‍तविक उम्र निर्धारण को लेकर मदद करने की बात कही थी।

गौर हो कि गैंगरेप और हत्‍या के इस मामले में बीते दिनों साकेत कोर्ट में पांच आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया था। एक पुलिस अधिकारी ने पहले कहा था कि इस मामले में नाबालिग आरोपी के उम्र निर्धारण होने के बाद एक अलग चार्जशीट दाखिल की जाएगी।

इस बीच, नाबालिग आरोपी का परिवार जो पश्चिमी यूपी के बदायूं में रहता है, कथित तौर पर इस बात को जानकार आश्‍चर्य में है कि वह अभी (जुवेनाइल) तक जीवित है। एक हिंदी न्‍यूज चैनल के साथ साक्षात्‍कार में उसके परिवार ने कहा कि यदि वह (नाबालिग आरोपी) दोषी पाया जाता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए।

गौर हो कि पुलिस ने नाबालिग आरोपी की उम्र की पुष्टि के लिए बोन डेंसिटी परीक्षण कराने के लिए कहा था। वहीं, दिल्ली पुलिस किशोर अदालत में नाबालिग आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दाखिल करेगी। वहीं वरिष्ठ वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि वह बाल अदालत में पेश होकर अपील करेंगे कि इस नाबालिग आरोपी के खिलाफ सामान्य अदालत में सुनवाई हो। 16 दिसंबर को पैरामेडिकल की छात्रा के साथ चलती बस में सामूहिक बलात्कार किया गया था। पीड़िता की सिंगापुर में इलाज के दौरान 29 दिसंबर को मौत हो गई थी।

उधर, दिल्ली सामूहिक बलात्कार की घिनौनी वारदात में 17 साल के लड़के की संलिप्तता के कारण नाबालिगों के लिए तय आयु सीमा को लेकर छिड़ी बहस के बीच राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कहा है कि मौजूदा आयु सीमा को कम करने से बाल श्रम को समाप्त करने के प्रयासों को आघात पंहुच सकता है।

First Published: Tuesday, January 15, 2013, 11:06

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