दिल्‍ली हाईकोर्ट ब्‍लास्‍ट: अकरम मलिक पर आरोप तय

दिल्‍ली हाईकोर्ट ब्‍लास्‍ट: अकरम मलिक पर आरोप तय

दिल्‍ली हाईकोर्ट ब्‍लास्‍ट: अकरम मलिक पर आरोप तय  ज़ी न्‍यूज ब्‍यूरो

नई दिल्‍ली : विशेष एनआईए अदालत ने दिल्‍ली हाईकोर्ट विस्फोट मामले में गिरफ्तार वसीम अकरम मलिक पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप तय किए। इस मामले में बुधवार को सुनवाई हुई, जिसमें मलिक पर आरोप तय कर दिया गया।

गौर हो कि वसीम के खिलाफ देश के खिलाफ अपराध की साजिश के लिए आईपीसी की धारा 121 और सरकार के खिलाफ युद्ध छेडऩे पर आईपीसी की धारा 122 समेत कई आरोप तय किए गए। ज्ञात हो कि पूर्व में ट्रायल कोर्ट ने ज्ञात हो कि इसके पहले ट्रायल कोर्ट ने मलिक पर मुकदमा चलाने के लिए राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अर्जी को खारिज कर दिया था। लेकिन हाईकोर्ट ने इस फैसले को बदल दिया।

सितंबर 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट ब्लास्ट में भूमिका निभाने वाले वसीम अकरम मलिक पर कई आरोप तय कर दिए गए। इसके तहत दोष सिद्ध होने पर मौत की सजा तक मिल सकती है। ट्रायल कोर्ट ने पिछले साल एक अक्टूबर को मलिक पर आईपीसी की धाराओं के तहत हत्या और कोर्ट के रिसेप्शन में आतंकी हमला कर 15 लोगों को मारने और 79 लोगों को जख्मी करने के आरोप में विस्फोटक कानून के तहत आरोप तय किए थे।

First Published: Wednesday, March 13, 2013, 16:35

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