Last Updated: Tuesday, March 19, 2013, 23:37
नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने मंगलवार को लोकसभा में पारित फौजदारी कानून संशोधन विधेयक को ‘नया’ और ‘प्रगतिशील’ बताया और कहा कि यह महिलाओं को सशक्त बनाएगा।
यह विधेयक सदस्यों द्वारा कई संशोधन लाए जाने के बावजूद लोकसभा में पारित किया गया।
संसद भवन के बाहर संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा, ‘पूरा देश इस विधेयक को देख रहा था। मैं खुश हूं कि यह विधेयक जिसे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चाहते थे कि पारित हो जाए उसे लोकसभा में पारित कर दिया गया। एक नया और प्रगतिशील कानून लागू होगा। यह महिलाओं के लिए अच्छा कानून है।’
उन्होंने कहा कि यह कानून महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए बढ़ी हुई सजा देगा।
जब विधेयक को लोकसभा में मतदान और पारित किए जाने के लिए रखा गया तो लोकसभा में सदस्यों की कम उपस्थिति पर शिंदे ने कहा, ‘मैं उन लोगों के बारे में नहीं बोल सकता जो मौजूद नहीं थे। लेकिन हमारे सदस्य अच्छी संख्या में उपस्थित थे। दूसरे पक्ष की सीटें खाली थीं।’
शिंदे ने कहा कि कुल 29 संशोधनों को सूचीबद्ध किया गया था जिसमें से 27 को मतदान के लिए रखा गया। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, March 19, 2013, 23:37