Last Updated: Friday, September 2, 2011, 09:47
नई दिल्ली : भूमि अधिग्रहण पर नए कानून का मसौदा कैबिनेट के पास भेज दिया गया है. भूमि अधिग्रहण पर नए कानून के मसौदे के मुताबिक, जमीन अधिग्रहण की शर्तों में जहां थोड़ी ढील दी गई है, वहीं मुआवजे की शर्तें कड़ी कर दी गई हैं. मालूम हो कि नया भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने पहल की थी.
माना जा रहा है कि अगले हफ्ते तक नए भूमि अधिग्रहण बिल को मंजूरी मिल सकती है. कैबिनेट में नए भूमि अधिग्रहण बिल को भेजने से पहले ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने नौ कैबिनेट मंत्रियों के साथ चर्चा की है.
इस बिल में भूमि अधिग्रहण की शर्तों में थोड़ी ढील दी गई है. एक से ज्यादा फसल देने वाली 10 फीसदी जमीन का अधिग्रहण मुमकिन हो सकेगा. 10 साल तक इस्तेमाल नहीं होने पर भूमि राज्य सरकार के लैंड बैंक में चली जाएगी.
हालांकि सरकार ने नए भूमि अधिग्रहण बिल में भूमि अधिग्रहण के मुआवजे की शर्तों को कड़ा कर दिया है. पुराने अधिग्रहण में जहां जमीन पर कब्जा नहीं हुआ है वहां भी नया कानून लागू होगा. जहां अधिग्रहण की गई भूमि में काम शुरू नहीं हुआ वहां भी नया कानून लागू होगा. अधिग्रहण से पहले 80 फीसदी लोगों से सहमति लेना जरूरी होगा.
रेलवे, पोर्ट, हाइवे और पावर प्रोजेक्ट के लिए भी सहमति की शर्त लागू होगी. अधिग्रहण से प्रभावित परिवार के एक सदस्य को नौकरी देनी होगी. अगर नौकरी नहीं दी जाती है तो 5 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा.
First Published: Friday, September 2, 2011, 15:18