नरोदा पाटिया केस: कोडनानी, बजरंगी समेत 32 दोषी करार

नरोदा पाटिया केस: कोडनानी, बजरंगी समेत 32 दोषी करार

नरोदा पाटिया केस: कोडनानी, बजरंगी समेत 32 दोषी करारज़ी न्यूज ब्यूरो

अहमदाबाद : गुजरात की एक विशेष अदालत ने राज्य में 2002 के दंगों के दौरान नरोदा पाटिया मुहल्ले में नरसंहार के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की एक पूर्व मंत्री सहित 32 लोगों को बुधवार को दोषी करार दिया। स्‍पेशल कोर्ट ने 29 आरोपियों को हिंसा के इस मामले में बरी भी कर दिया।

पूर्व मंत्री व भाजपा की तत्कालीन विधायक मायाबेन कोडनानी और बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी, दोषी ठहराए गए लोगों में शामिल हैं। न्यायालय ने मामले में 29 लोगों को बरी कर दिया। ज्ञात हो कि नरोदा औद्योगिक क्षेत्र में 28 फरवरी, 2002 को कुल 97 लोगों को जघन्य तरीके से मार डाला गया था।

इस नरसंहार में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए थे। इसमें हत्या एवं साजिश की धाराएं भी शामिल थीं। इन मामलों में अधिकतम मृत्युदंड सुनाया जा सकता है।

गौर हो कि गोधरा कांड के बाद गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान नरौदा पाटिया में एक ही समुदाय के 97 लोगों की हत्या कर दी गई थी।
इससे पहले, गुजरात दंगों के करीब 10 साल बाद नरोदा पाटिया के दंगा पीड़ितों के लिए इंसाफ का इंतजार और लंबा हो गया था और स्पेशल कोर्ट ने सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला 29 अगस्त तक सुरक्षित रख लिया था। नरोदा पाटिया मामले में 62 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। आरोपियों में से एक की मौत ट्रायल के दौरान ही हो गई थी।

गोधरा में 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में हुए अग्निकांड के अगले ही दिन विश्व हिंदू परिषद के बंद दौरान नरौदा पटिया में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए थे और उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर हमला किया। इस वारदात में 97 व्यक्ति मारे गए थे, जबकि 33 अन्य घायल हुए थे।

नरौदा पटिया कांड की सुनवाई अगस्त, 2009 में शुरू हुई थी और 62 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय हुए थे। सुनवाई के दौरान ही एक आरोपी विजय शेट्टी की मृत्यु हो गयी थी। इस मामले में 327 लोगों की गवाही हुई है।

First Published: Wednesday, August 29, 2012, 09:57

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